Toll Tax Rules – क्या आपने कभी सोचा है कि हाईवे पर टोल टैक्स आखिर क्यों लिया जाता है? जब हम नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो कई बार हमें टोल प्लाजा पर रुककर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ खास वाहन और लोगों को इस टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है? जी हां, देशभर में ऐसे कई लोग और वाहन हैं जो बिना कोई शुल्क चुकाए हर टोल प्लाजा से आसानी से गुजर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन हैं ये खुशकिस्मत लोग और उन्हें ये छूट क्यों मिलती है।
टोल टैक्स का मकसद क्या होता है?
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे की मरम्मत, रखरखाव और नई सड़कें बनाने का काम करती है। इन सभी कामों में भारी खर्च आता है और इसी खर्च को पूरा करने के लिए टोल टैक्स वसूला जाता है। खासकर भारी और व्यावसायिक वाहनों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है क्योंकि ये वाहन सड़क को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
छोटे वाहनों के लिए राहत
अगर आप कार, बाइक या छोटी गाड़ी से सफर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। छोटे वाहनों से टोल टैक्स कम लिया जाता है। इसका कारण ये है कि ये गाड़ियाँ सड़कों पर ज्यादा भार नहीं डालतीं और उनका रखरखाव भी आसान होता है। वहीं, ट्रक, कंटेनर और भारी मालवाहक वाहनों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है।
टोल टैक्स से पूरी छूट पाने वाले वाहन
अब बात करते हैं उन वाहनों की जिन्हें किसी भी टोल प्लाजा पर कोई शुल्क नहीं देना होता। ये वाहन देश के किसी भी कोने में मुफ्त में घूम सकते हैं। इसमें शामिल हैं:
- एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ – इमरजेंसी सेवाओं के लिए ये गाड़ियाँ बेहद जरूरी होती हैं। इसलिए इन्हें देशभर में टोल टैक्स से छूट मिली हुई है।
- भारतीय सेना और रक्षा विभाग के वाहन – देश की सुरक्षा में लगे इन वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। चाहे वो किसी भी राज्य से गुजरें, उन्हें कहीं भी रोककर शुल्क नहीं लिया जाता।
बाइक और ST बसों को भी राहत
बाइक चालकों के लिए भी राहत की बात है। अगर आप मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे हैं तो आपको देश के किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह, राज्य परिवहन की जो बसें होती हैं यानी ST बसें, उन्हें भी टोल टैक्स से छूट दी जाती है। ये छूट यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक सेवा देने के मकसद से दी जाती है।
गांवों के लोगों को भी मिलती है छूट
अगर कोई गांव किसी टोल प्लाजा की सीमा में आता है, तो वहां के स्थानीय लोगों को भी राहत दी जाती है। उनके निजी वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होता। इसका मकसद ये है कि ग्रामीण लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और वो अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकें।
इन वीआईपी लोगों को भी नहीं देना पड़ता टोल
NHAI की सूची में कुछ खास व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें टोल टैक्स से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:
- भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
- सभी राज्य के मुख्यमंत्री और सांसद
- उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
- अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी
- परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता
ये सभी लोग अपना पहचान पत्र दिखाकर बिना कोई शुल्क दिए टोल प्लाजा पार कर सकते हैं।
24 घंटे में दो बार टोल पार करने पर भी मिलती है रियायत
अगर आप किसी काम के सिलसिले में रोजाना अप-डाउन करते हैं और आपको एक ही टोल प्लाजा से दिन में दो बार गुजरना पड़ता है, तो NHAI ने आपके लिए भी खास नियम बनाया है। अगर आप 24 घंटे के अंदर उसी टोल से दो बार गुजरते हैं, तो आपको केवल 1.5 गुना टोल टैक्स देना होगा। यानी दोनों बार का पूरा टोल नहीं लगेगा। इससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा और नियमित यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
टोल टैक्स पर शिकायत कहां करें?
अगर किसी वाहन को छूट मिली हुई है और फिर भी टोल प्लाजा पर उससे शुल्क लिया जाता है, तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। आप टोल प्लाजा पर मौजूद हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या NHAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
देशभर में टोल टैक्स से जुड़ी ये छूट कुछ खास लोगों और सेवाओं के लिए दी गई है ताकि जरूरी सेवाएं बाधित न हों और आम लोगों पर भी अनावश्यक बोझ न पड़े। चाहे आप एक आम बाइक चालक हों, किसी गांव में रहते हों, या फिर कोई वीआईपी व्यक्ति हों – अगर आप इन नियमों के दायरे में आते हैं, तो आप बेझिझक टोल टैक्स से छूट का लाभ ले सकते हैं।
तो अगली बार जब आप हाईवे पर सफर करें, तो इन नियमों को जरूर याद रखें। हो सकता है कि आप भी उन लोगों में शामिल हों जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता!